उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगी समान नागरिक संहिता, सीएम धामी ने की घोषणा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को घोषणा की कि जनवरी 2025 से राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। यह ऐलान उन्होंने देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक में किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार UCC लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और जनवरी 2025 से इसे राज्यभर में लागू कर दिया जाएगा।

इससे उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह घोषणा 2022 विधानसभा चुनाव में किए गए वादे को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। मार्च 2022 में नई सरकार बनने के बाद, मंत्रिमंडल ने UCC लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की।

इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी, जिसके आधार पर 7 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 को राज्य विधानसभा में पारित किया गया और 12 मार्च 2024 को इसे राष्ट्रपति की सहमति के बाद अधिसूचित किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि UCC का उद्देश्य समाज में समानता लाना और देवभूमि की महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण करना है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि UCC के प्रावधानों को लागू करने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाए और जरूरी आधारभूत सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा, सरकार अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन करने की योजना बना रही है, जिससे जनता को सुविधाएं आसानी से मिल सकें। इसके लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है।

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