दहेज हत्या के मामंले में आरोपित सास की जमानत नामंजूर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपित सास सीमा देवी की जमानत खारिज कर दी। सेक्टर 113 थाना कोतवाली पुलिस ने हत्या करने पर आरोपित के खिलाफ मामंला दर्ज। बताया जा रहा है कि 2019 में 23 जून को बरेली में रहने वाले संजू के साथ रिंकी विवाह कर दिया था। लेकिन शादी के बाद से ही पति संजू पर दो लाख रुपये से ज्यादा दहेज मायके से लाने का दबाव बनाने लगा। जिससे मांग पूरी कर पाने में असमर्थता जताने पर पति और ससुरालवाले रिंकी को मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे। इससे भी मन नही भरा तो 2 अगस्त की रात आरोपित पति संजू ने रिंकी की हत्या कर दिया और शव को सोहरखा गांव के पास जंगल में फेंक दिया। पुलिस जांच में पति संजू के अलावा सास सीमा देवी को भी आरोपित मानते हुए कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट अदालत में पेश की थी। सुनवाई के दौरान सीमा देवी के पक्ष में अदालत में तर्क दिया कि घटना के समय सीमा देवी अपने पुत्र संजू से अलग बरेली में थीं और घटना स्थल पर वह मौजूद नहीं थीं। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने सीमा देवी की जमानत खारिज कर दी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *