नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) पर 6 जनवरी 2025 को एक कनाडाई यात्री को गिरफ्तार किया गया। यह यात्री एयर कनाडा की फ्लाइट नंबर AC 051 से कनाडा जा रहा था। सुरक्षा जांच के दौरान कस्टम अधिकारियों ने यात्री के सामान से एक क्रीम रंग के कपड़े में लिपटी हुई मगरमच्छ के बच्चे की खोपड़ी बरामद की।
प्रारंभिक जांच के नतीजे
खोपड़ी में धारदार दांत और जबड़े की संरचना पाई गई, जिसका वजन लगभग 777 ग्राम था। दिल्ली सरकार के फॉरेस्ट और वाइल्डलाइफ विभाग (GNCTD) की शुरुआती जांच से यह पुष्टि हुई कि यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (WLPA) की अनुसूची-I में संरक्षित मगरमच्छ की खोपड़ी है। मगरमच्छ की सटीक प्रजाति की पहचान के लिए खोपड़ी को वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून भेजा जाएगा।
कानूनी कार्रवाई
यात्री के खिलाफ कस्टम अधिनियम, 1962 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत केस दर्ज किया गया। इसमें कस्टम अधिनियम की धारा 132, 133, 135, 135ए और 136 के उल्लंघन का आरोप शामिल है। आरोपी को शाम 5:00 बजे गिरफ्तार किया गया और खोपड़ी को फॉरेस्ट डिवीजन, पश्चिम दिल्ली को सौंप दिया गया।
आगे की जांच
कस्टम और वन्यजीव विभाग की संयुक्त टीम यह जांच कर रही है कि खोपड़ी कहां से लाई गई और इसका उद्देश्य क्या था। इस घटना ने वन्यजीव तस्करी की बढ़ती समस्या को उजागर किया है। अधिकारियों की सतर्कता से दुर्लभ प्रजाति की खोपड़ी तस्करी से बचाई जा सकी।
