बजट 2025: मिडिल क्लास को बड़ी राहत, 12 लाख तक की आय पर नहीं देना होगा टैक्स
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 87A के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स रिबेट का प्रावधान किया है, जिससे इस दायरे में आने वाले करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना होगा।
कैसे मिलेगा फायदा?
बजट में पेश किए गए नए टैक्स स्लैब के अनुसार:
4 लाख तक – 0% टैक्स
4 से 8 लाख तक – 5% टैक्स
8 से 12 लाख तक – 10% टैक्स
हालांकि, टैक्स स्लैब के मुताबिक 12 लाख रुपये की आय पर 60,000 रुपये का टैक्स बनता है, लेकिन धारा 87A के तहत उतनी ही रिबेट दी जाएगी, जिससे नेट टैक्स शून्य हो जाएगा।
सैलरीड क्लास को 12.75 लाख तक राहत
नौकरीपेशा लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी मिलेगा, जो अब ₹75,000 कर दिया गया है। यानी, अगर किसी की ग्रॉस सैलरी 12.75 लाख रुपये है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद उनकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपये रह जाएगी, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
12 लाख से ऊपर वालों को देना होगा टैक्स
हालांकि, अगर किसी की सालाना आय 12 लाख से ज्यादा है, तो 12 लाख से ऊपर की इनकम पर ही टैक्स देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी की आय 13 लाख रुपये है, तो केवल 1 लाख रुपये पर 15% की दर से टैक्स लगेगा।
सरकार का क्या कहना है?
वित्त मंत्री ने कहा कि यह कदम मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों को टैक्स से राहत देने के लिए उठाया गया है, जिससे उनकी बचत बढ़ेगी और आर्थिक मजबूती आएगी।
(यह ख़बर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं और आधिकारिक बजट दस्तावेजों के आधार पर तैयार की गई है।)
