यौन शोषण के आरोपी पिता की जमानत याचिका खारिज

पॉक्सो अदालत ने सौतेली बेटी के साथ यौन शोषण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी पिता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मामला थाना फेज-3 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीडिता कक्षा 6वीं की छात्रा है। उसकी मां का निधन 12 वर्ष पूर्व हो चुका था। उसकी दो बड़ी बहनें अपने ननिहाल झारखंड में रहती है। जबकि पीड़िता अकेली अपने सौतेले पिता के साथ रहती थी। आरोप है कि पिछले दो वर्षों से आरोपी पिता बच्ची के साथ लगातार शारीरिक शोषण करता रहा और कई बार दुष्कर्म किया। इस घटना के संबंध में 9 अगस्त 2024 को एफआईआर पंजीकृत की गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अदालत ने अपराध की गंभीरता को आरोपी को जमानत देने का कोई पर्याप्त आधार नहीं पाया।

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