शादी अनुदान योजना फिर से शुरू, पात्र लाभार्थियों को मिलेंगे ₹20,000

ग्रेटर नोएडा, 2 जून 2025।
उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवक-युवतियों के विवाह हेतु संचालित शादी अनुदान योजना को एक बार फिर शुरू कर दिया है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों को मिलेगा। योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देना है। इसके लिए सरकार की ओर से ₹20,000 की धनराशि प्रदान की जाएगी।

इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक लाभार्थी http://shadianudan.upscdc.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार प्रमाणीकरण आवश्यक है। विवाह के समय दोनों पक्षों के नाम एवं विवरण अनिवार्य हैं। यदि शादी एक अप्रैल से 31 मार्च के बीच हुई है, तभी उस वित्तीय वर्ष में योजना का लाभ मिलेगा।

योजना के अंतर्गत दंपती को अलग-अलग बैंक खातों के साथ आवेदन करना होगा। साथ ही आवश्यक दस्तावेज जैसे विवाह प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासबुक आदि स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। पोर्टल पर “योजना के विषय में” लिंक के माध्यम से लाभार्थी पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री सतीश कुमार ने बताया कि आवेदन करने के लिए किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी। उन्होंने जनसामान्य से अपील की कि वे योजना की सही जानकारी लेकर आवेदन करें और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना के प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि अधिक से अधिक पात्र लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकें।

साथ ही, जिला सूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि इस प्रेस विज्ञप्ति को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराकर अधिकतम लोगों तक जानकारी पहुँचाई जाए। योजना गरीब वर्ग की बेटियों के लिए आर्थिक संबल का कार्य करेगी।

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