हत्या के आरोपी को जमानत नहींबिसरख कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2024 में हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी नीतू सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह मामला संतोष पासवान की शिकायत पर दर्ज किया गया था। वादी के अनुसार, वह रिछपाल गढ़ी इलाके में किराये के मकान में रहते हैं। 9 मार्च 2024 को उनकी मां और बहन बिहार के दरभंगा जिले में एक शादी समारोह में गई हुई थीं।
इसी दौरान उनके बहनोई नीतू सिंह उनके पिता से मिलने घर पहुंचे। उस समय घर में कोई अन्य सदस्य मौजूद नहीं था। आरोप है कि नीतू सिंह शराब के नशे में थे और उन्होंने पहले वादी के पिता से विवाद किया। गाली-गलौज और कहासुनी के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन कुछ देर बाद नशा उतरने पर आरोपी ने दोबारा झगड़ा शुरू कर दिया।
अभियोजन के अनुसार, इसी दौरान आरोपी ने वादी के पिता का गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
