गाजियाबाद के थाना कौशांबी इलाके की वैशाली कॉलोनी में अवैध निर्माण के मामले में सिंचाई विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। यहां बनी एक मस्जिद और डिस्पेंसरी को अवैध घोषित करते हुए नोटिस जारी किया गया है। सोशल मीडिया पर शिकायत मिलने के बाद जांच कराई गई, जिसमें पता चला कि इनका निर्माण बिना अनुमति के हुआ है।
सिंचाई विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए निर्माण हटाने का आदेश दिया और पुलिस ने वहां धार्मिक आयोजनों और नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है।
मस्जिद प्रबंधन का पक्ष:
मस्जिद से जुड़े के. हसन ने बताया कि 2007 में मौखिक अनुमति मांगी गई थी, लेकिन लिखित में कोई इजाजत नहीं मिली। उन्होंने अपील की है कि कानूनी रूप से निर्माण के लिए दूसरी जगह जमीन दी जाए।
धर्मगुरुओं का बयान:
मुस्लिम धर्मगुरु हाजी खालिद ने कहा कि मस्जिद सिर्फ वैध जमीन पर बननी चाहिए। अवैध जमीन पर नमाज पढ़ना गलत है।
स्थानीय निवासियों की समस्या:
यहां रहने वाले करीब 250 मुस्लिम परिवारों को नमाज पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से समाधान की मांग की है।
सिंचाई विभाग ने मंदिर और गौशाला को भी नोटिस जारी किया है। प्रशासन अब अवैध निर्माण पर सख्ती से नजर रख रहा है और समाधान की उम्मीद जताई जा रही है।
