गौतम बुद्ध नगर, 3 जुलाई। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशानुसार जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ मौसम 2025 के लिए सक्रिय रूप से संचालित किया जा रहा हैं l उप कृषि निदेशक ने बताया कि जिले के सभी कृषक 31 जुलाई 2025 तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा जरूर करा ले,जिससे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल को नुकसान होने से बचाया जा सके l उन्होंने जानकारी दी कि जनपद में योजना के क्रियान्वयन हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को नामित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम में धान और बाजरा, तथा रबी मौसम में गेहूं की फसल को अधिसूचित किया गया है। धान के लिए बीमित राशि ₹84,100 है, जिसमें किसानों को 2% यानी ₹1,682 प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा। वहीं बाजरा की बीमित राशि ₹33,600 है, और इसका प्रीमियम ₹672 प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। गेहूं के लिए बीमित राशि ₹86,500 है, जिसके लिए किसानों को 1.5% यानी ₹1,297.50 प्रति हेक्टेयर का प्रीमियम भरना होग l यह योजना जिले के सभी ऋणी एवं गैर-ऋणी कृषकों के लिए लागू होगी। ऋणी कृषकों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है। सभी किसान बैंक या जन सेवा केंद्र के माध्यम से बीमा करा सकते हैं। फसल कटाई के बाद खेत में रखी फसल को यदि ओलावृष्टि, चक्रवात, असमय वर्षा आदि से क्षति होती है, तो किसान को 72 घंटे के भीतर भारत सरकार के फसल बीमा टोल फ्री नंबर 14447 या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से सूचना देना जरुरी होगा। उप कृषि निदेशक ने किसानों से अपील की है कि वे समय से फसल बीमा कराकर अपने हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: खरीफ 2025 के लिए 31 जुलाई अंतिम तिथि, कृषक जल्द कराएं बीमा
