अब गरीब और कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी आर्थिक बोझ नहीं बनेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ा दी है। अब प्रत्येक जोड़े को कुल ₹60,000 की मदद मिलेगी। इसमें ₹25,000 कन्या को, ₹15,000 कार्यक्रम आयोजन पर और ₹10,000 तक उपहार सामग्री पर खर्च किए जा सकते हैं।
योजना के लिए कुछ पात्रता नियम भी तय किए गए हैं। आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय ₹2 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। शादी के समय कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन के लिए आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और निवास प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज जरूरी हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस योजना में विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और दिव्यांग महिलाओं की शादी को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक लोग आवेदन ऑनलाइन पोर्टल https://cmsvy.upsdc.gov.in पर कर सकते हैं।
अब गरीब और कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी आर्थिक बोझ नहीं बनेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ा दी है। अब प्रत्येक जोड़े को कुल ₹60,000 की मदद मिलेगी। इसमें ₹25,000 कन्या को, ₹15,000 कार्यक्रम आयोजन पर और ₹10,000 तक उपहार सामग्री पर खर्च किए जा सकते हैं।
योजना के लिए कुछ पात्रता नियम भी तय किए गए हैं। आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय ₹2 लाख और ग्रामीण क्षेत्र में ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। शादी के समय कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन के लिए आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और निवास प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज जरूरी हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस योजना में विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और दिव्यांग महिलाओं की शादी को प्राथमिकता दी जाएगी। इच्छुक लोग आवेदन ऑनलाइन पोर्टल https://cmsvy.upsdc.gov.in पर कर सकते हैं।
